बिहार राज्य की सरकार अपने राज्य के नागरिकों के लिए अलग अलग योजनायें संचालित करती रहती है जिससे राज्य के नागरिकों को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या का सामना करना नहीं पड़े | हालहिं में बिहार राज्य के मुख्यमंत्री नितीश कुमार जी बिहार राज्य में दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुवात की है | इस योजना के माध्यम से किसी भी दिव्यांग से शादी करने पर 50 हजार की राशी प्रोत्साहन के रूप में प्रदान की जाएगी | इसके साथ ही हम सब जानते है की दिव्यांग आर्थिक स्थिति से कमजोर होते है क्योंकि दिव्यांग होने के कारण वे काम करने में असमर्थ है इसलिए उनकी शादी में 1 लाख रूपये की आर्थिक सहायता भी राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी |
आज हम इस आर्टिकल के माध्यम से आपको बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के आवेदन करने की प्रक्रिया, लाभ,उद्देश्य,पात्रता,आवेदन करने के लिए जरुरी दस्तावेजों का विवरण,प्रोत्साहन राशी आदि के बारें में पूरी जानकारी प्रदान करेंगे तो आप इस आर्टिकल के साथ अंत तक जुड़ें रहें और दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना बिहार के बारें में सम्पुरण जानकारी प्राप्त करें |
Bihar Divyang Vivah Protsahan Yojana
Bihar Divyang Vivah Protsahan Yojana की शुरुवात बिहार राज्य के मुख्यमंत्री नितीश कुमार द्वारा की गयी है | इस योजना के माध्यम से बिहार राज्य के विकलांग नागरिकों की शादी करने पर 1 लाख रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जिससे दिव्यांग व्यक्तियों की शादी करने में गरीब नागरिकों को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा | साथ ही यदि कोई लड़का किसी दिव्यांग लड़की से शादी करता है या कोई लड़की दिव्यांग लड़के से सहदी करती है तो उसे 50 हजार रूपये की प्रोत्साहन राशी भी सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी | इस योजना के माध्यम से दिव्यांग व्यक्ति जो लाभ प्राप्त करना चाहता है उसका 50 % दिव्यांग होना जरुरी है | इस योजना के माध्यम से राज्य के गरीब नागरिकों को सहायता प्राप्त होगी और साथ ही विकलांग नागरिकों से शादी करने के लिए लोग प्रोत्साहित होंगे जिससे दिव्यांग नागरिकों की भी शादी समय पर हो पायेगी | इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए दिव्यांग नागरिकों को अपना ऑफलाइन आवेदन करना होगा |
Divyang Vivah Protsahan Yojana Bihar Key Details
योजना का नाम | दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना |
किस राज्य में शुरू की गयी | बिहार |
किसके द्वारा शुरू की गयी | मुख्यमंत्री नितीश कुमार जी द्वारा |
वर्ष | 2023 |
लाभार्थी | राज्य के विकलांग लड़के और लड़की |
प्रोत्साहन राशी | 50 हजार रूपये |
आर्थिक सहायता राशी | 1 लाख रूपये |
कब घोषित की गयी थी | 2016 में |
सम्बंधित विभाग | समाज कल्याण विभाग |
आवेदन मोड | ऑफलाइन |
बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना लाभ और विशेषताएं
- इस योजना के माध्यम से दिव्यांग नागरिकों के विवाह में आर्थिक सहायता की जाएगी जिससे शादी में दिव्यांग नागरिकों को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा |
- इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा दिव्यांग नागरिकों की शदी में 1 लाख रूपये की आर्थिक सहायता की जाएगी |
- इस योजना के माध्यम से से किसी भी दिव्यांग लड़के या लड़की से शादी करने पर 50 हजार रूपये की प्रोत्साहन राशी भी प्रदान की जाएगी |
- इस प्रोत्साहना राशी के मिलने से राज्य के नागरिक दिव्यांग नागरिकों से शादी करने के लिए प्रेरित होंगे |
- विकलांग नागरिकों की शादी भी आसानी से हो पायेगी |
- इस योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता मिलने गरीब नागरिकों को समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा |
बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना पात्रता
यदि आप बिहार राज्य में शुरू की गयी दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना से मिलने वाली राशियो प्राप्त करना चाहते है और आप इस योजना का आवेदन करना चाहते है तो आप निम्नलिखित निर्धारित पत्र्ताओं में पात्र होने चाहियें |
- आवेदक बिहार राज्य का स्थायी नागरिक होना चाहिए |
- आवेदन विकलांग होना चाहिए |
- आवेदक की विकलांगता कम से कम 50 % होनी चाहिए |
- आवेदक लड़का और लड़की दोनों हो सकते है |
- आवेदक किसी भी अन्य विवाह योजना का लाभ नहीं ले चूका हो चाहे वह केंद्र सरकार या राज्य सरकार में से किसी की भी योजना हो |
- आवेदक पहली बार ही शादी कर रहा हो पुनर्विवाह नहीं कर रहा हो |
Bihar Divyang Protsahan Yojana Required Documents
यदि आप बिहार राज्य के नागरिक है और आप विकलांग है और आप इस योजना के लिए आवेदन करने के पात्र है तथा आप इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते है तो आपको इस योजना के आवेदन करने के लिए निम्न जरुरी दस्तावेजों की जरुरत पड़ेगी जिनका विवरण इस प्रकार है |
- आधार कार्ड पति और पत्नी दोनों का
- आयु प्रमाण पत्र
- विकलांगता प्रमाण पत्र
- शादी का कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- शादी के समय की पति और पत्नी दोनों की फोटो
- बैंक पासबुक ज्वाइंट अकाउंट की
- राशन कार्ड
- दोनों की पासपोर्ट साइज़ photo
- विवाह प्रमाण पत्र
बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना की आवेदन प्रक्रिया
यदि आप बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के आवेदन करने के पात्र है और अप इस आवेदन करना चाहते है तो आप इस प्रक्रिया के माध्यम से आसानी से आवेदन कर पाएंगे |
- सबसे पहले आप अपने जिले के समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जाएँ |
- अब आप वहां जाकर बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करें |
- अब आप इस फॉर्म में मांगी गयी सभी डिटेल सही सही दर्ज करें |
- अब आप इस आवेदन फॉर्म के साथ मांगे गए सभी दस्तावेग सलंगन करें |
- अब आप इस आवेदन फॉर्म को अपने जिले के समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा करें |
- अब आपके फॉर्म की विभाग के कर्मचारियों द्वारा जाँच की जाएगी और उसके बाद आपके खाते में यह राशी भेज दी जाएगी |
- इस प्रकार आप बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना का आवेदन पूरा कर पाएंगे और इस योजन अक लाभ प्राप्त कर पाएंगे |
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